Varanasi news :- [रिपोर्टर सुजीत सिंह] आज एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, वाराणसी के नव विकसित क्षेत्र ‘‘नमो घाट’’ का नाम अब आधिकारिक अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया है। इस क्षेत्र का विकास शहर की विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
बीएलडब्लू परिसर क्षेत्र के पीछे जल निकासी व्यवस्था
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बीएलडब्लू (बनारस लोकोमोटिव वर्क्स) परिसर के पीछे के नव विस्तारित वार्डों में जल निकासी की विशेष व्यवस्था की जाएगी। इन क्षेत्रों में अक्सर जलभराव की समस्या देखी जाती है, जिसे हल करने के लिए विस्तृत योजना बनाई गई है।
महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में कार्यकारिणी बैठक
आज आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में माननीय महापौर अशोक कुमार तिवारी ने अध्यक्षता की। बैठक में नगर निगम अधिकारियों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महापौर ने जोर दिया कि जल निकासी के कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा ताकि क्षेत्रवासियों को जलभराव की समस्या से निजात मिल सके।
बैठक पूर्वान्ह 12 बजे नगर निगम सभागार में आयोजित हुई। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 91(1) के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति विभाग के उपविधि का प्रस्ताव रखा गया। जिसमें मा0 कार्यकारिणी समिति के द्वारा इस शर्त के साथ पारित किया गया कि भविष्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार कार्यकारिणी व सदन में होगा।
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पिछले दिनों शासन द्वारा वाहन स्टैंडों का किराया बढ़ाये जाने हेतु नई नियमावली जारी की गयी थी। जिसे आज कार्यकारिणी की बैठक में अनुपालन हेतु प्रस्ताव रख कर अवगत कराया गया। BLW क्षेत्र के पीछे चांदमारी, मढ़ौली, मंडुआडीह आदि कई नवविस्तारित क्षेत्रों में जलनिकासी की समस्या को देखते हुये जलनिकासी की नन व्यवस्था करने हेतु प्रस्ताव रखा गया। जिसे कार्यकारिणी समिति के द्वारा पारित किया गया।
राजस्व विभाग के द्वारा कार्यकारिणी की बैठक में नगर निगम के आवासों में रह रहे आवंटियों के बारे में प्रस्ताव रखा गया। जिसमें राजस्व विभाग के द्वारा बताया गया कि नगर निगम के कुल 243 आवास हैं। जिसमें वर्तमान में नगर निगम कर्मी के रूप में मात्र 55 आवंटी हैं।
66 आवासों में सेवानिवृत्त/ स्थानान्तरित/ मृतक के परिवार रहते हैं। साथ ही 85 आवास, आम नागरिकों को आवंटित किया गया तथा 37 आवासों में अवैध रूप से लोग निवास कर रहे हैं।
राजस्व विभाग के द्वारा बताया गया कि आवंटियों को 15 वर्ष के लिये पूर्व में आवंटन के तहत अनुबन्ध किया गया है। जिसकी समय सीमा पूर्ण हो चुकी है। कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णय पारित किया गया कि अनुबन्ध की समय सीमा पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप सभी को नोटिस जारी किया जाय। बाजार दर एवं डी0एम0 सर्किल रेट का परीक्षण कर नियमानुसार किराया निर्धारित किया जाय तथा पुनः अनुबन्ध की कार्यवाही की जाय।
91(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव
मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक में मा0 उपसभापति नरसिंह दास के द्वारा प्रस्तुत किया गया।
उपसभापति के द्वारा आदिकेशवघाट एवं राजघाट, भैंसासुर घाट के बीच बने नये घाट का नामकरण ‘‘नमो घाट’’ करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे महापौर एवं सभी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के द्वारा इस प्रस्ताव पर स्वीकृति देते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया।
कार्यकारिणी की बैठक में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, अपर नगर आयुक्त राजीव कुमार राय, सविता यादव, विनोद कुमार गुप्ता, संयुक्त नगर आयुक्त कृष्ण चन्द्र, मुख्य अभियन्ता मोईनुद्दीन, महाप्रबन्धक जलकल अनूप सिंह, सचिव ओ0पी0 सिंह, उपसभापति नरसिंह दास, सदस्य अमरदेव यादव, प्रमोद राय, गरिमा सिंह, मदन दूबे, श्याम आसरे मौर्य, अक्षयवर सिंह, हनुमान प्रसाद, सुशील कुमार गुप्ता, सुरेश कुमार, एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
Author: Suryodaya Samachar
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