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Khan Sir defamation case :- 2 करोड़ के मानहानि केस में खान सर को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से किया इनकार

Khan Sir defamation case :- चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर के खिलाफ दायर मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। एक महिला पत्रकार द्वारा दायर याचिका में करीब 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई है। मामले को लेकर अब कानूनी बहस तेज हो गई है।

महिला पत्रकार ने लगाया मानहानि का आरोप
महिला पत्रकार की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ कथित बयानों और टिप्पणियों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इसी आधार पर उन्होंने अदालत का रुख करते हुए 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल नहीं दी अंतरिम राहत
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए आगे की सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया है।

कानूनी प्रक्रिया पर टिकी नजरें
इस मामले को लेकर सोशल मीडिया और शिक्षा जगत में भी चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई और अदालत के आगामी फैसले पर टिकी हुई हैं।

बढ़ सकती है कानूनी लड़ाई
विशेषज्ञों का मानना है कि मानहानि से जुड़े मामलों में दोनों पक्षों के तर्क और उपलब्ध साक्ष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इस प्रकरण में आगे की न्यायिक प्रक्रिया काफी अहम मानी जा रही है।

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Suryodaya Samachar
Author: Suryodaya Samachar

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