नगर निगम वाराणसी का अहम निर्देश :- नगर निगम वाराणसी ने अपने अधिकार क्षेत्र में संचालित विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और सेवाओं के लिए लाइसेंस शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई 2025 निर्धारित की है। इस तारीख के बाद शुल्क जमा करने वालों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त विलंब शुल्क अदा करना होगा।
नगर निगम के अनुसार यह नियम होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, हॉस्टल, नर्सिंग होम, निजी अस्पताल, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड केंद्रों, योग, एक्यूप्रेशर, डेंटल क्लीनिक, निजी क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, स्कूल बस, फाइनेंस कंपनियों, बीमा कंपनियों, शराब की दुकानों, कोचिंग संस्थानों, सर्विस सेंटर्स, बैंक्वेट हॉल, बारात घर, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, फैक्ट्रियों, रिक्शा, ठेले, बिल्डर्स, बर्फ की फैक्ट्री, ऑटो रिक्शा आदि जैसे सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा।
नगर आयुक्त श्री अक्षत वर्मा ने सभी लाइसेंस धारकों से अपील की है कि वे समय पर अपने प्रतिष्ठानों का लाइसेंस शुल्क जमा करें ताकि उन्हें अतिरिक्त शुल्क का भार न उठाना पड़े। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 1 जून 2025 से शुल्क जमा करने पर देय राशि में 50% विलंब शुल्क स्वतः जुड़ जाएगा।
शहर में पारदर्शिता और डिजिटल सुविधा को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे “स्मार्ट काशी एप” को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इसी माध्यम से अपना शुल्क ऑनलाइन जमा करें। यह एप्लिकेशन सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल है, जिससे नागरिकों को लाइन में लगने या दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
यदि किसी को स्मार्ट काशी एप के उपयोग या शुल्क भुगतान से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो वह नगर निगम कार्यालय, कमरा संख्या-43 में किसी भी कार्यदिवस में लाइसेंस विभाग से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकता है। प्रकार की कार्रवाई नगर निगम द्वारा शहर में सुव्यवस्थित व्यवसायिक संचालन, साफ-सफाई और नियमित कर वसूली को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। यह न केवल शहर के विकास में सहायक होगा, बल्कि भविष्य में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में भी सहयोगी सिद्ध होगा।
सूचना स्रोत: नगर निगम, वाराणसी
Author: Suryodaya Samachar
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