(Delhi news) नई दिल्ली :- सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा से बड़ी खबर है। सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा को पटियाला हाउस कोर्ट से कड़ा झटका मिला है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। आमतौर पर उन्होंने इस मामले में नियमित जमानत की मांग की थी। इससे पहले 16 जनवरी को अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार रियल एस्टेट सुपरटेक समूह के अध्यक्ष और प्रमोटर आरके अरोड़ा को 30 दिन के लिए अंतरिम जमानत प्रदान कर दी थी। आरोपी ने चिकित्सा आधार पर जमानत मांगी थी।
क्या है पूरा मामला
खबर के अनुसार दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अन्यथा उन्होंने इस मामले में नियमित जमानत की मांग की थी। आरके अरोड़ा को 27 जून, 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। सुपरटेक समूह के निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दर्ज है।
इससे पहले 16 जनवरी को अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार रियल एस्टेट सुपरटेक समूह के अध्यक्ष और प्रमोटर आरके अरोड़ा को 30 दिन के लिए अंतरिम जमानत प्रदान कर दी थी। आरोपी ने चिकित्सा आधार पर जमानत मांगी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके व दो अन्य जमानती पेश करने का निर्देश दिया था।
ईडी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा सुपरटेक लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी के लिए दर्ज 26 एफआईआर की जांच कर रहा है। फलस्वरुप उन पर कम से कम 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोप पत्र के अनुसार कंपनी और उसके निदेशकों ने अपनी रियल एस्टेट परियोजनाओं में बुक किए गए फ्लैटों के बदले संभावित घर खरीदारों से अग्रिम धनराशि एकत्र करके लोगों को धोखा देने की आपराधिक साजिश रची थी।
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Author: Suryodaya Samachar
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