Mirzapur News :- जिला मजिस्ट्रेट / लाइसेंस प्राधिकारी पवन कुमार गंगवार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि आबकारी अनुज्ञापन नियमावली के तहत 14 अप्रैल (अंबेडकर जयंती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 02 अक्टूबर (गांधी जयंती) और 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) के अवसर पर जिले की सभी आबकारी दुकानें बंद रखने का प्रावधान है।
इसी क्रम में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 को मीरजापुर जनपद की सभी थोक और फुटकर अनुज्ञापन वाली देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी और बार (एफ.एल.-6, एफ.एल.-7) की दुकानें पूर्णत: बंद रहेंगी।
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जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि इस दिन दुकानें बंद रहने पर किसी भी अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
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Author: Suryodaya Samachar
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