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ITR FILING DEADLINE :- ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, चूक गए तो जुर्माना और कई सुविधाओं से हो सकते हैं वंचित

समय रहते रिटर्न दाखिल करें, देर होने पर लेट फीस, ब्याज और अन्य वित्तीय परेशानियों का करना पड़ सकता है सामना

ITR FILING DEADLINE :- वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित है। जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है, उनके लिए यह डेडलाइन बेहद महत्वपूर्ण है। अंतिम तारीख नजदीक आने के साथ ही करदाताओं को जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी जा रही है।

यदि निर्धारित समय सीमा तक ITR दाखिल नहीं किया जाता है, तो आयकर नियमों के तहत लेट फीस, बकाया टैक्स पर ब्याज और अन्य वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कई मामलों में टैक्स से जुड़े कुछ लाभ भी प्रभावित हो सकते हैं।

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विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम दिनों में पोर्टल पर अधिक ट्रैफिक रहने की संभावना रहती है। इसलिए किसी भी तकनीकी समस्या से बचने के लिए आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते रिटर्न दाखिल करना बेहतर रहेगा।

यदि किसी करदाता पर टैक्स देय है और उसने समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो उस पर लागू नियमों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क और ब्याज भी लगाया जा सकता है। इसलिए सभी पात्र करदाताओं को दस्तावेजों की जांच कर जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जा रही है।

 

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Author: Suryodaya Samachar

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