Gyanvapi case : सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजूखाने की सफाई के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि है कि वाराणसी के जिला प्रशासन की देखरेख में सफाई कराई जाए। ये याचिका हिंदू पक्ष की याचिका पर दाखिल दी गई थी। सफाई कराने की अर्जी उन्होंने निचली अदालत में दी थी। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि वो सफाई कराने का विरोध नहीं कर रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में सील एरिया की सफाई की मांग को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।
हिन्दू पक्ष ने कथित शिवलिंग के टैंक में मछलियों की मौत के बाद फैली गंदगी को तत्काल साफ कराने की मांग की थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि चूंकि हमारी मान्यता के मुताबिक वहां पर शिवलिंग मौजूद है और शिवलिंग को किसी भी तरह की गंदगी, मरे हुए जीवों से दूर रखा जाने की ज़रूरत है। इस तरह की गंदगी के बीच शिवलिंग का रहना शिवभक्तों की भावनाओं को आहत करने वाला है। लिहाजा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वाराणसी को निर्देश दे कि वो इस एरिया की पूरी सफाई कराए।
जानिए पूरा मामला
ज्ञानवापी परिसर में कमिश्नर सर्वे के बाद वजूखाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी। इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सील कर दिया गया था। हिंदू पक्ष का कहना है कि वजूखाने में उस दौरान कुछ मछलियां मौजूद थी। वजूखाना सील होने के बाद उन मछलियों की मौत हो गई। चूंकि सर्वे में शिवलिंग जैसी आकृति मिली है, ऐसे में इसकी सफाई होनी चाहिए। इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। इस संबंध में अदालत से कहा गया कि वह वजूखाने की सफाई के लिए वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दे।
हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया कि वजूखाने की मछलियों की मौत 12 से 25 दिसंबर, 2023 के बीच हुई है। इसके बाद से वजूखाने में बदबू आनी शुरू हो गई है। वहां मौजूद शिवलिंग हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है। याचिका को विष्णु शंकर जैन के जरिए फाइल किया गया।
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Author: Suryodaya Samachar
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