गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश):- गाजियाबाद से यातायात से जुड़ी एक बेहद अहम खबर है। पुलिस ने मोटर व्हीक्ल एक्ट की धारा 178 के तहत एलिवेटेड रोड पर हादसे रोकने के लिए ई-रिक्शा ट्रैक्टर ट्रॉली साइकिल और ऑटो का प्रवेश वर्जित करने का नियम लागू किया है। निगरानी के लिए यहां पर पुलिसकर्मी की भी तैनाती की गई है इस तरह के वाहनों का प्रवेश पहले से ही जिले में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर प्रतिबंधित है।
क्या है पूरा मामला
खबर के अनुसार गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर ऑटो, ई-रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली और साइकिल का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। यह नियम बुधवार से लागू कर दिया गया है। इसके लिए एलिवेटेड रोड पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं, यदि नियम का उल्लंघन किया गया तो संबंधित के खिलाफ 20 हजार रुपये तक का चालान हो सकता है। एलिवेटेड रोड पर तेज रफ्तार में वाहन गुजरते हैं, अचानक ट्रैक्टर- ट्रॉली, ई- रिक्शा सामने आने पर वाहन चालक को ब्रेक लगाने पड़ते हैं, जिस कारण हादसा होने की आशंका बनी रहती है। मोटर व्हीक्ल एक्ट की धारा 178 के तहत नियम लागू
इसीलिए पुलिस ने मोटर व्हीक्ल एक्ट की धारा 178 के तहत एलिवेटेड रोड पर हादसे रोकने के लिए ई-रिक्शा, ट्रैक्टर ट्रॉली, साइकिल और ऑटो का प्रवेश वर्जित करने का नियम लागू किया है।
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर पहले से है बैन
निगरानी के लिए यहां पर पुलिसकर्मी की भी तैनाती की गई है, इस तरह के वाहनों का प्रवेश पहले से ही जिले में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर प्रतिबंधित है।
एनएच-नौ पर ई-रिक्शा के चलाने पर भी रोक लगाई गई है। एडीसीपी ट्रैफिक विरेंद्र सिंह ने बताया कि नए नियम के तहत बुधवार से एलिवेटेड रोड पर ऑटो, ई-रिक्शा, साइकिल, ट्रैक्टर-ट्रॉली के प्रवेश पर रोक लगाई गई है।
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Author: Suryodaya Samachar
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