UP ESMA :- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवाओं को बाधित होने से बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अगले छह महीनों के लिए किसी भी प्रकार की हड़ताल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) 1966 के तहत लिया गया है।
जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के सभी सरकारी विभागों, निगमों, प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारी निर्धारित अवधि तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि आम जनता को आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से उपलब्ध कराना प्राथमिकता है, इसलिए यह कदम उठाया गया है।
क्या है ESMA?
ESMA (Essential Services Maintenance Act) ऐसा कानून है जिसके तहत सरकार आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा सकती है। यदि कोई कर्मचारी या संगठन इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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किन सेवाओं पर रहेगा असर?
सरकारी कार्यालय, नगर निकाय, सार्वजनिक उपक्रम, विकास प्राधिकरण और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग इस आदेश के दायरे में आएंगे। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों और जनसेवाओं को प्रभावित होने से बचाना है।
सरकार का पक्ष
सरकारी सूत्रों के मुताबिक राज्य में विकास कार्यों, जनकल्याण योजनाओं और प्रशासनिक सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।
Author: Suryodaya Samachar
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