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मां बनने के लिए एक महिला ने कोर्ट में कर दी ये मांग, हैरान रह गए जज साहब…

अहमदाबाद : यह मामला गुजरात हाईकोर्ट से सामने आया है है जिसमें एक 40 साल की  महिला अपने पति से स्पर्म डोनेट करने के आदेश के लिए हाईकोर्ट तक पहुंच गई।

महिला की आवाज सुनकर अदालत भी कंफ्यूज रह गई कि इस पर क्या फैसला दिया जाए, कोर्ट के लिए यह बिल्कुल नया मामला था।

पति लेना चाहता है तलाक 

दरअसल या मामला गुजरात के अहमदाबाद का है, जिसमें एक महिला मां बनना चाहती है लेकिन उसका और उसके पति का कुछ सालों से झगड़ा चल रहा है और वह दोनों अलग रह रहे हैं। वर्ष 2019 से पति से अलग रहती महिला मां बनना चाहती है उसका कहना है कि अब उसकी उम्र धीरे-धीरे बढ़ रही है जिससे कि वह मां बनने की इच्छा से वंचित न रह जाए तो उसने कोर्ट में यह अजीबो गरीब मांग रखी। वह पति से नहीं कह सकती थी क्योंकि पति ने उसके खिलाफ कोर्ट मैं डाइवोर्स फाइल कर रखा है।

कहा मां बनना मेरा मौलिक अधिकार है 

महिला ने कोर्ट सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी 2021 की दलील देते हुए कहा , साथ ही कोर्ट से कहा कि वह गांधीनगर जिला मेडिकल ऑथोरिटी को मुझे मदद करने का निर्देश देंकोर्ट में गुहार लगाती यह महिला मां बनने की इच्छा के बारे में बताया और कहा कि मन बना मेरा मौलिक अधिकार है, ताकि वह आईवीएफ तरीके से मां बन सके। कोर्ट मेरे पति को इसका आदेश आदेश दे या फिर किसी अन्य डोनर से स्पर्म लेने की अनुमति दे।

कोर्ट में इसकी सुनवाई के लिए याचिका दायर कर दी गई है , यशिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस संगीता ने पूरी डालिए सुनील और सवाल किया जब पति आपके साथ रहना नहीं चाहता तो स्पर्म डोनेट कैसे करेगा। अगर उसे आपके साथ रहना होता तो वह आपसे तलाक की मांग क्यों करता। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे मामले निचली अदालतों  में ही सुलझा लेने चाहिए ।

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Suryodaya Samachar
Author: Suryodaya Samachar

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