
Uttar Pradesh News :- परिषदीय विद्यालयों में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर जारी किए गए आदेश में अब संशोधन कर दिया गया है। नए आदेश के तहत अभिभावक, स्कूल प्रबंध समिति (SMC) के सदस्य और स्थानीय ग्रामीण विद्यालय की व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के लिए स्कूल परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। हालांकि, उनके प्रवेश से विद्यालय में चल रहे पठन-पाठन का कार्य किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होना चाहिए।
पहले बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगाई गई थी रोक
बीएसए कार्यालय की ओर से सामने आया था कि शिक्षण अवधि के दौरान कुछ बाहरी लोग, यूट्यूबर और अन्य व्यक्ति बिना अनुमति के विद्यालय परिसर में प्रवेश कर रहे थे। इस दौरान विद्यालय और शिक्षकों के फोटो-वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर साझा किए जाने की शिकायतें भी मिली थीं। इससे स्कूल के शैक्षणिक माहौल और शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की बात कही गई थी।
इसी को देखते हुए 17 अगस्त को आदेश जारी कर शिक्षण अवधि में अभिभावकों को छोड़कर अन्य बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। इस आदेश के बाद शिक्षकों में भी नाराजगी सामने आई थी।
संशोधित आदेश में मिली राहत
अब 20 अगस्त को जारी संशोधित आदेश में अभिभावकों, एसएमसी सदस्यों और स्थानीय ग्रामीणों को विद्यालय की व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के लिए आने की अनुमति दी गई है। यानी इन लोगों को केवल बाहरी व्यक्ति मानकर स्कूल में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा।
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हालांकि, विद्यालय में आने वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनकी मौजूदगी से कक्षाओं में पढ़ाई बाधित न हो और स्कूल की सामान्य व्यवस्था प्रभावित न हो।
छात्रों की निजता और शिक्षकों की गरिमा का रखना होगा ध्यान
संशोधित आदेश में विद्यालय आने वाले लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें भी स्पष्ट की गई हैं। स्कूल में आने वाले किसी भी व्यक्ति की वजह से शिक्षकों की गरिमा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। साथ ही छात्र-छात्राओं की निजता और उनके कल्याण का भी पूरा ध्यान रखना होगा।
बीएसए डॉ. पूनम मिश्रा ने सभी संबंधित अधिकारियों और विद्यालयों को संशोधित आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संशोधन के अलावा बाकी सभी निर्देश पहले की तरह लागू रहेंगे।
क्या बदला?
- अभिभावक स्कूल में प्रवेश कर सकेंगे।
- SMC सदस्य विद्यालय की व्यवस्था देख सकेंगे।
- स्थानीय ग्रामीण जानकारी लेने के लिए स्कूल आ सकेंगे।
- पठन-पाठन में किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए।
- छात्रों की निजता का ध्यान रखना होगा।
- शिक्षकों की गरिमा से समझौता नहीं किया जाएगा।
- अनधिकृत फोटो-वीडियो और सोशल मीडिया गतिविधियों पर निगरानी रहेगी।
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Author: Suryodaya Samachar
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