लखनऊ (उत्तर प्रदेश):- उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों को अगले वर्ष पहले अप्रैल से देशी व अंग्रेजी शराब, बीयर व भांग के लिए अपनी जेब और हल्की करनी होगी। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी मिली है।
विदेशी शराब, बीयर, भांग और माडल शाप दुकानों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। 36 प्रतिशत तीव्रता की देशी मदिरा की लाइसेंस फीस 254 रुपये प्रति बल्क लीटर और ड्यूटी 30 रुपये से बढ़ाकर 32 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है। देशी शराब का अधिकतम खुदरा मूल्य पांच रुपये के गुणक में निर्धारित किया जाएगा।
नई आबकारी नीति के तहत देशी शराब की चार श्रेणियां होंगी। शीरे से निर्मित 25 व 36 प्रतिशत तीव्रता की देशी शराब 200 एमएल क्षमता की कांच व पेट (प्लास्टिक) की बोतलों तथा एसेप्टिक ब्रिक पैक में मिलेंगी। अनाज आधारित 42.8 प्रतिशत और 36 प्रतिशत तीव्रता की देशी मदिरा की श्रेणियां भी उपलब्ध होंगी। देशी शराब की यह श्रेणियां 200 एमएल की कांच, पेट (प्लास्टिक) की बोतलों तथा एसेप्टिक ब्रिक पैक में मिलेंगी।
दुकान में बैठाकर पिलाई जा सकेगी बीयर
शराब की दुकानों में 100 वर्ग फीट जगह अलग से 20 मीटर की परिधि के अंदर है तो लाइसेंसी 5000 रुपये शुल्क जमा कर वहां लोगों को बैठाकर बीयर पिला सकेगा। हालांकि इस परमिट रूम में कैंटीन की सुविधा मान्य नहीं होगी।
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Author: Suryodaya Samachar
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