Sonu Nigam News: मशहूर गायक सोनू निगम एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं, लेकिन इस बार वजह कोई गीत नहीं बल्कि उनके एक बयान ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। बेंगलुरु के एक कॉलेज में हुए संगीत आयोजन के दौरान कन्नड़ गीत की मांग पर उनकी प्रतिक्रिया ने बवाल खड़ा कर दिया।
कन्नड़ गीत की मांग पर तीखी टिप्पणी
कॉन्सर्ट के दौरान कुछ श्रोताओं ने बार-बार कन्नड़ गाना गाने की फरमाइश की, जिस पर सोनू निगम ने नाराजगी जताई। उन्होंने इस आग्रह की तुलना पहलगाम में हुए आतंकी हमले जैसी घटनाओं से कर दी। इस बयान के बाद कन्नड़ संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और मामला थाने तक पहुंच गया।
‘आग्रह और धमकी में फर्क है’ – सोनू निगम
बाद में सोनू निगम ने एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई पेश की और माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन ज़ोर जबरदस्ती और विनम्र अनुरोध में फर्क होता है। हालांकि मामला यहीं नहीं थमा और विवाद लगातार बढ़ता गया।
FIR पर कोर्ट में चुनौती, अगली सुनवाई 15 मई को
सोनू निगम के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद उन्होंने इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए अदालत का रुख किया। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई को स्थगित करते हुए अगली तारीख 15 मई तय की है।
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बेंगलुरु के इवेंट में हुआ था सारा घटनाक्रम
संगीत कार्यक्रम के दौरान जब एक दर्शक ने जोर-जोर से “कन्नड़, कन्नड़” की मांग की, तो सोनू ने कहा, “मुझे कन्नड़ लोग पसंद हैं, लेकिन इस तरह बार-बार चिल्लाना डराने जैसा लगता है। ऐसी हरकतें पहलगाम जैसी घटनाओं की याद दिलाती हैं, जहां भाषा पूछकर किसी को मारा नहीं गया था।”
कन्नड़ समर्थक संगठनों का विरोध
सोनू निगम की इस टिप्पणी के बाद कई कन्नड़ संगठनों और सामाजिक समूहों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि एक भाषा की मांग को आतंकवाद से जोड़ना पूरी तरह से अनुचित है और इससे कन्नड़ समुदाय की छवि को नुकसान हुआ है।
तीन आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज
बेंगलुरु के अवलाहल्ली थाने में धर्म राज अनंतैया नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर सोनू निगम पर BNS की धारा 351(2) (आपराधिक धमकी), 352(1) (जानबूझकर अपमान) और 353 (सार्वजनिक अशांति फैलाना) के तहत केस दर्ज किया गया है।
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सोशल मीडिया पर दी प्रतिक्रिया
विवाद बढ़ने पर सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं था। साथ ही उन्होंने FIR को चुनौती देने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की।
हाईकोर्ट की छुट्टी पीठ ने दी अगली तारीख
कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरन्नावर की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि याचिका से संबंधित कुछ प्रक्रियात्मक स्पष्टीकरण अभी बाकी हैं। इसी कारण सुनवाई को 15 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
Author: Suryodaya Samachar
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