Sonam Raghuvanshi Bail Cancelled :- सुप्रीम कोर्ट ने चर्चित मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत रद्द कर दी है। शीर्ष अदालत ने उन्हें तीन सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने का निर्देश दिया है। साथ ही न्यायालय ने मामले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए पुलिस और ट्रायल कोर्ट को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि जांच और अभियोजन की प्रक्रिया में पूरा सहयोग करते हुए ट्रायल को छह महीने के भीतर पूरा कराने का प्रयास किया जाए।
अदालत ने स्पष्ट किया कि गंभीर आपराधिक मामलों में न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो, इसके लिए सभी संबंधित पक्षों को तय समयसीमा के भीतर अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी।
अब सोनम रघुवंशी को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करना होगा। इसके बाद मामले की आगे की सुनवाई निचली अदालत में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी।
Author: Suryodaya Samachar
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