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Mahila Aarakshan bill :- लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन बिल नहीं हुआ पास, नहीं मिल पाया दो तिहाई बहुमत, सरकार बोली—महिलाओं को अधिकार दिलाकर रहेंगे

Mahila Aarakshan bill :- नई दिल्ली में संसद के भीतर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। संविधान (131वां संशोधन) विधेयक लोकसभा में पास नहीं हो पाया, क्योंकि इसे पारित करने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका।

रिपोर्ट्स के अनुसार, बिल के पक्ष में करीब 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने विरोध में मतदान किया, जिससे यह आवश्यक बहुमत से पीछे रह गया।


📜 क्या था बिल का उद्देश्य?

यह संशोधन विधेयक महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को तेज करने और उससे जुड़े प्रावधानों में बदलाव के लिए लाया गया था।

हालांकि, विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसे परिसीमन (Delimitation) से जोड़कर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है।


⚖️ क्यों गिरा बिल?

  • संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी होता है
  • सदन में पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया
  • सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस और मतभेद सामने आए

🏛️ सरकार का रुख

सरकार ने साफ कहा है कि वह महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में फिर से इस दिशा में प्रयास जारी रखे जाएंगे।

साथ ही, इस बिल से जुड़े अन्य प्रस्ताव—जैसे परिसीमन से जुड़े बिल—भी फिलहाल आगे नहीं बढ़ाए गए।

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📊 विस्तृत निष्कर्ष

यह घटनाक्रम भारतीय राजनीति में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। एक तरफ जहां महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर दशकों पुरानी मांग फिर चर्चा में है, वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर राजनीतिक सहमति की कमी भी साफ दिखाई दी है।

आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार संशोधित रूप में इस बिल को दोबारा लाती है या विपक्ष के साथ सहमति बनाकर कोई नया रास्ता निकालती है।

👉 फिलहाल इतना तय है कि महिला आरक्षण का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब यह और ज्यादा मजबूत राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बनने वाला है।देश की राजनीति में यह मुद्दा आने वाले दिनों में और गर्माने वाला है, जिस पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी।

Suryodaya Samachar
Author: Suryodaya Samachar

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