Kuldeep Sengar bail News :- उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 23 दिसंबर 2025 को अदालत ने सेंगर की सजा को फिलहाल निलंबित करते हुए सशर्त जमानत दे दी। इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है।
फैसले के कुछ ही घंटों बाद पीड़िता अपनी मां और सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना के साथ इंडिया गेट पर प्रदर्शन करती नजर आई। इस दौरान वह भावुक हो गईं और अपनी पीड़ा खुलकर सामने रखी।
पीड़िता ने कहा,
“फैसला सुनकर मन किया कि वहीं अपनी जान दे दूं, लेकिन परिवार का ख्याल आया तो खुद को रोक लिया।”
कोर्ट का तर्क क्या रहा?
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने कहा कि सेंगर अब तक 7 साल 5 महीने जेल में बिता चुका है, जो POCSO कानून के तहत न्यूनतम सजा से अधिक है। इसी आधार पर अपील लंबित रहने तक सजा निलंबित की गई।
जेल से बाहर आएगा या नहीं?
हालांकि, सेंगर को अभी जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ मामले में उसे अलग से 10 साल की सजा हो चुकी है, जिसमें फिलहाल जमानत नहीं दी गई है।
जमानत की प्रमुख शर्तें
15 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड
पीड़िता के घर से 5 किमी दूर रहना
किसी तरह की धमकी या संपर्क नहीं
दिल्ली में ही निवास
हर सोमवार पुलिस स्टेशन में हाजिरी
पासपोर्ट कोर्ट में जमा
पीड़िता का आरोप
पीड़िता का कहना है कि यह फैसला राजनीतिक दबाव का नतीजा है। उन्होंने साफ कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी और जमानत रद्द कराने की लड़ाई जारी रखेंगी।
यह मामला एक बार फिर देश की न्याय व्यवस्था, पीड़ितों की सुरक्षा और प्रभावशाली आरोपियों पर सवाल खड़े कर रहा है।
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Author: Suryodaya Samachar
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