BED खुशखबरी: उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्रीधारकों के लिए एक शानदार समाचार सामने आया है। राज्य में स्थित 534 राजकीय इंटर कॉलेज और 440 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता पदों की भर्ती के लिए बीएड डिग्री को अब आवश्यक योग्यता के रूप में मान्यता दी गई है। इसके लिए “उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा नियमावली 2024” में अहम संशोधन किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले वर्ष 2020 में भी प्रवक्ता पदों की भर्ती में बीएड को वरीयता दी गई थी।
बीएड धारकों के लिए आज की बड़ी अपडेट
राज्य के B.Ed धारकों को अब शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर मिलने वाला है। राजकीय इंटर और बालिका इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता पदों पर नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री अब अनिवार्य कर दी गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 16 दिसंबर 2014 को जारी अधिसूचना के अनुसार प्रवक्ता पद हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएड आवश्यक था। हालांकि अब नई नियमावली में इस 50% अंक सीमा को हटाया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने लोक सेवा आयोग को कुल 1658 प्रवक्ता पदों के लिए अधियाचन भेजा है और उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।
“समकक्ष” शब्द हटाया गया नियमावली से
प्रवक्ता और एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक की भर्ती से संबंधित संशोधित नियमावली की सबसे अहम बात यह है कि अब “समकक्ष” शब्द को पूरी तरह से हटा दिया गया है। यह शब्द लंबे समय से विवाद और कोर्ट केस का कारण बन रहा था। अब हर विषय के लिए आवश्यक डिग्री का नाम स्पष्ट रूप से नियमावली में जोड़ दिया गया है जिससे आने वाले समय में विज्ञापनों में किसी भी प्रकार की कानूनी अड़चन न आए।
प्रवक्ता पद की योग्यता को लेकर विवाद खत्म
संशोधित नियमावली में इतिहास विषय को लेकर वर्षों से चल रहे विवाद पर भी अब पूर्ण विराम लग गया है। नई योग्यता के अनुसार अब प्राचीन, मध्यकालीन, और आधुनिक इतिहास में उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों की डिग्री को वैध माना गया है। पहले इन डिग्रियों को लेकर भ्रम की स्थिति थी और कई उम्मीदवारों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था। अब यह विवाद भी पूरी तरह से सुलझा दिया गया है।
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इसके साथ ही कुछ विषयों में बीएड की अनिवार्यता को हटाया गया है। जैसे महिला शाखा में गृह विज्ञान और सिलाई तथा पुरुष शाखा में कला, वाणिज्य, विज्ञान के लिए आवेदन में बीएड अब जरूरी नहीं होगा।

Author: Suryodaya Samachar
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