नोएडा (Noida) : नए साल के जश्न से पहले लगी धारा 144, पार्टी से पहले जान लें पाबंदियां वरना हवालात में कटेगी रात
New Year 2024 : गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने जिले में दो दिनों के लिए धारा 144 लगाई है। नए साल पर उत्पात मचाया तो सलाखों के बीच में रात काटनी पड़ सकती है। नए साल में हुड़दंग काटने वालों पर एक्शन होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर भी एक्शन होगा। 31 दिसंबर 2023 और 1 जनवरी, 2024 को धारा 144 लागू रहेगी ।
Noida (नोएडा) : उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में धारा 144 एक बार फिर लगा दी गई है ।आगामी नए साल को देखते हुए 31दिसंबर 2023 से लेकर 01 जनवरी 2024 तक दो दिनों के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 की समय सीमा बढ़ा दी गई है। आदेश में कहा गया है कि अगर जिले में कोई भी व्यक्ति ने नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। गौतमबुद्ध नगर जिले के अपर पुलिस उपायुक्त, कानून एवं व्यवस्था हृदेश कठेरिया ने आदेश जारी किया है।
जिले में 31 दिसम्बर 2023 से लेकर 01 जनवरी 2024 तक धारा-144 लागू रहेगी। 31 दिसंबर 2023 को नव वर्ष की पूर्व संध्या का पर्व मनाया जाएगा, जो 01 जनवरी 2024 तक चलेगा। पुलिस अफसरों को कहना है कि त्योहारों पर असामाजिक तत्वों की तरफ से शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसे देखते हुए जिले में धारा 144 लागू की गई है।
किसी भी व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी। इसके अलावा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन और धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) हृदेश कठेरिया ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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किसी भी व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी। इसके अलावा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन और धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) हृदेश कठेरिया ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इन मुख्य नियमों का करना होगा पालन
1. कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना, न तो 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जूलुस निकालेगा। न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। शासन द्वारा अनुमन्य कार्यक्रमों में यथा आवश्यकता इस नियम को शिथिल किया जा सकता है।
. सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास एक किलोमीटर परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग/फोटोग्राफी नहीं की जाएगी।
3. सार्वजनिक स्थानों/मार्गों पर नमाज/पूजा अर्चना/जुलूस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।
कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों जहां पर प्रथा न रही हो पर पूजा, नमाज आदि अदा करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्मग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा, न ही इस कार्य में किसी को सहयोग प्रदान करेगा।
5. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों/जुलूस के मार्गों पर तथा धार्मिक मजमों के समय धार्मिक स्थलों के निकट सुअर, कुत्ते आदि छुट्टा जानवरों को विचरण नहीं कराएगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी का सहयोग करेगा, जिससे किसी व्यक्ति समुदाय की भावना आहत हो।
. धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड-19 की वर्तमान में प्रचलित गाइडलाइन का अनुपालन सनिश्चित किया जाए।
7. शादी/बारात और अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र का शौकिया प्रयोग/हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी।
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Author: Suryodaya Samachar
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