CLAT 2025 :- उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह ‘कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट’ (क्लैट) 2025 के परिणामों के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं को किसी एक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने पर विचार कर सकता है। दिल्ली और कर्नाटक समेत कई उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएं लंबित हैं जिनमें आरोप हैं कि क्लैट 2025 में कई सवाल गलत थे।
विभिन्न उच्च न्यायालयों में विभिन्न पक्षों की ओर से पेश वकीलों को नोटिस जारी करते हुए प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि वह इस विवाद पर आधिकारिक फैसले के लिए मामलों को एक उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में भेजने के पक्ष में है।
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पीठ अब क्लैट 2025 को लेकर कथित विवाद पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ (CNLU) की स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई तीन फरवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में करेगी।
पीठ ने कहा, ”विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित रिट याचिकाओं का निस्तारण एक उच्च न्यायालय में होना चाहिए। चूंकि यह शीघ्र होगा इसलिए नोटिस जारी किए जाएं जिनके जवाब तीन फरवरी 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में दिये जाएं। विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले वकीलों को नोटिस दिए जाएंगे। पीठ का विचार है कि मामले को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है।”
Author: Suryodaya Samachar
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