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यूपी शिक्षक भर्ती: 69 हजार शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाईकोर्ट के आदेश पर रोक, जानें पूरा मामला…

यूपी शिक्षक भर्ती: उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले इस भर्ती प्रक्रिया में नई लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिससे इस महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से रोक लग गई है।

मामला क्या है?

उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक अध्यापक पदों की भर्ती प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई थी, लेकिन यह मामला कई विवादों में उलझा हुआ है। उम्मीदवारों ने भर्ती परीक्षा के परिणामों और मेरिट लिस्ट को लेकर सवाल उठाए थे। कई अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया था।

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हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि अब नई मेरिट लिस्ट नहीं तैयार की जाएगी और मौजूदा मेरिट लिस्ट पर ही आगे की प्रक्रिया रुकी रहेगी, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं दे देता।

भर्ती प्रक्रिया की स्थिति

69 हजार शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में से एक है। इस भर्ती से राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को पूरा करने की उम्मीद थी। लेकिन इस कानूनी पचड़े के चलते हजारों उम्मीदवारों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला ही यह तय करेगा कि भर्ती प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

निष्कर्ष

इस भर्ती प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से अभ्यर्थियों में चिंता बढ़ गई है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी। यह मामला राज्य के शिक्षा तंत्र और नौकरी के इच्छुक हजारों युवाओं के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

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Suryodaya Samachar
Author: Suryodaya Samachar

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