Is GST charged on online payment :- सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। खासकर डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स पर लगने वाले 18% GST के मामले में काउंसिल ने फिलहाल राहत दी है। इसका मतलब यह है कि इस पर तुरंत कोई टैक्स वृद्धि नहीं की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को अभी के लिए राहत मिली है। इस बैठक में अन्य भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई और फैसले लिए गए जिनका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा।
कोई टैक्स वृद्धि नहीं
जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में 2,000 रुपये से कम के लेन-देन पर पेमेंट एग्रीगेटर्स को होने वाली आय पर 18% जीएसटी लागू करने का मामला अहम था। हालांकि, उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने खुलासा किया कि इस फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
अब यह मामला जीएसटी फिटमेंट कमेटी के पास आगे की समीक्षा के लिए भेजा गया है। इसका मतलब है कि इस पर तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया गया है और इसे भविष्य में फिर से विचाराधीन किया जाएगा। इस फैसले से छोटे लेन-देन करने वाले उपभोक्ताओं और पेमेंट एग्रीगेटर्स को फिलहाल राहत मिलेगी।
18% टैक्स के मामले में फिलहाल राहत
2000 रुपये से कम मूल्य के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगाने के प्रस्ताव में ये तर्क दिया गया था काउंसिल ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर लगने वाले 18% टैक्स के मामले में फिलहाल राहत दे दी है। काउंसिल इस मुद्दे पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। आखिर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टैक्स पर कोई फैसला नहीं सुनाया गया और मामले को फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया गया।
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Author: Suryodaya Samachar
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