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7th pay commission gratuity hike :- केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में बढ़ौतरी, जानिये कितना देना होगा टैक्स

7th pay commission gratuity hike :- मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत का भारी इजाफा किया है। अब ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई है। इससे कर्मचारियों को सीधा सीधा लाभ मिला है। 7वां वेतन आयोग (7th pay commission gratuity rules) की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों को सैलरी और भत्ते मिल रहे हैं, इसी बीच ग्रेच्युटी (maximum gratuity) बढ़ने से कर्मचारियों को बहुत लाभ हुआ है। 

ग्रेच्युटी पर टैक्स को लेकर आ रहे सवाल

ग्रेच्युटी लिमिट (7th pay commission gratuity limit) बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों में अब हर किसी के मन में सवाल है कि क्या ग्रेच्युटी पर टैक्स (gratuity tax) लगेगा। सरकार ने जबसे ग्रेच्युटी की लिमिट (gratuity Limit) बढ़ाई है तब से ही टैक्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस आर्टिकल में जातने हैं सब कुछ। 

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प्राइवेट और सरकारी कर्मचारी के लिए क्या हैं नियम

ग्रेच्युटी की लिमिट निजी और सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग अलग है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की लिमिट (gratuity Limit) अलग से काम करेगी तो प्राइवेट कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी के अलग नियम हैं। 

सातवें वेतन आयोग की की सिफारिशों के तहत बढ़ाई सीमा

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की लिमिट 25 प्रतिशत बढ़ाई गई है। यह लिमिट 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। 1 जनवरी 2024 को ये लिमिट लागू हो गई थी। ग्रेच्युटी की लिमिट 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ग्रेच्युटी (Gratuity limit hiuke) की सीमा बढ़ाई गई है। 30 मई को इसका सर्कुलर जारी किया गया था। 

अब सवाल आता है क्या लगेगा ग्रेच्युटी पर टैक्स

सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी (7th pay commission gratuity) का पैसा मिलता है। इसपर टैक्स की बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को इस राशि पर टैक्स में राहत मिलती है। कर्मचारियों के को रिटायरमेंट या फिर नौकरी पर मृत्यु के बाद ग्रेच्युटी मिलती है। यह ग्रेच्युटी (gratuity) राशि पूर्ण रूप से इनकम टैक्स फ्री है। यानी 25 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 

ग्रेच्युटी के नियम प्राइवेट कर्मचारियों के लिए हैं अलग

सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी के रुल्स अलग-अलग हैं। निजी कंपनियों के कर्मचारियों को 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी (Private employee gratuity rules) बिना आयकर के मिलती है। यानी यह 20 लाख रुपये टैक्स फ्री होते हैं। इससे ज्यादा रुपये होंगे तो उसपर टैक्स लागू किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसा नहीं है। 

20 लाख तक की है लिमिट

प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ग्रच्युटी लिमिट (private employee gratuity limit) भी 20 लाख रुपये तक है। यह सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर बढ़ी नहीं है। इसको बढ़ाने के लिए अगल से अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। फिलहाल ग्रेच्युटी (what is gratuity) की टैक्स छूट भी 20 लाख रुपये तक की ही मान्य है। 

अंत में ये स्पष्ट है कि सरकारी कर्मचारियों को 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना है। वहीं, प्राइवेट कर्मचारियों को 20 लाख तक की ग्रेच्युटी आयकर मुक्त मिलती है।

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Author: Suryodaya Samachar

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