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Varanasi news :- RTO से NOC लिए बगैर अवैध रूप से काटी जा रही गाड़ियां, प्रशासन बेपरवाह

Varanasi news :- [रिपोर्टर अजय कुमार गुप्ता] आरटीओ से एनओसी लिए बगैर रखौना फुट ओवरब्रिज के नीचे काटी जा रही चार पहिया वाहन जानकारी देने के बाद भी कार्यवाही ना होना बहुत कुछ सवालिया निशान खड़ी करती नजर आ रही है। मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी खजूरी अंतर्गत रखौना फुट ओवरब्रिज के नीचे कबाड़ी द्वारा आरटीओ से एनओसी लिए बगैर चार पहिया वाहन काटने का मामला प्रकाश में आया है।

विदित हो कि देश के विभिन्न प्रांतों से आए लक्जरी वाहन तथा मालवाहक हाईवे किनारे पलक झपकते ही गैस कटर से काटकर कबाड़ में तब्दील कर दिए जाते हैं।मिर्जामुराद कछवारोड से लेकर रोहनिया राजातालाब तक खुलीं अनाधिकृत दुकानों पर यह कार्य धड़ल्ले से चल रहा है।वाहनों के अवशेष को जलाकर वातावरण भी प्रदूषित किया जा रहा है।पुलिस-प्रशासन इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है।

दिन-रात चलता है वाहनों के काटने का सिलसिला रोहनिया राजातालाब मिर्जामुराद के हाईवे किनारे कई कबाड़ की दुकानें बेरोकटोक संचालित हो रही हैं।इन पर रोजाना पुराने वाहन काटे जा रहे हैं।कबाड़ की दुकानें चोरों के लिए मुफीद होती हैं।इन्हीं पर वे चोरी के वाहन व सामान भी लाकर बेचते हैं।मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी खजूरी अंतर्गत रखौना फुट ओवरब्रिज के समीप दर्जनों चार पहिया वाहन कटकर उसके अलग अलग पुर्जे देखने को मिला जो आरटीओ से मिले एनओसी के बगैर काटी गयी।

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जिसकी सूचना लगातार दो दिनों से प्रभारी निरीक्षक मिर्जामुराद अजय राज वर्मा सहित चौकी प्रभारी खजूरी अनिकेत श्रीवास्तव को दी गयी लेकिन उस पर कार्यवाही करना तो छोड़िए उस तक पहुँचना भी मिर्जामुराद पुलिस मुनासिब नही समझती। इतना ही नही इस प्रकरण की जानकारी एसीपी राजातालाब के मोबाईल फोन पर भी दी गयी सूचना के बाद भी पुलिकर्मियों द्वारा कोई कार्यवाही नही की जाती उसी रास्ते पुलिस कर्मी,थाने के इंस्पेक्टर,सब इंस्पेक्टर आते जाते हैं लेकिन रुककर कार्यवाही करना मुनासिब नही समझते।

नियमानुसार आरटीओ से लेना होती है परमिशन

निर्धारित शुल्क भी जमा करना अनिवार्य होती है। तोडकर वाहन के पुर्जे अलग अलग बेच दिए जाते हैं।ग्रामीण क्षेत्र में कई कबाड़ियों की दुकान हैं। जो बिना अनुमति पुराने वाहन कम दामों में खरीदकर वाहन तोडकर बेच रहे हैं।इस तरह कबाडियों द्वारा शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है।यह देखने में आ रहा है कि कबाडियों द्वारा गाडी मालिक से कम कीमत में वाहन खरीद कर उसे परिसर में तोडकर वाहन के पुर्जे अलग अलग बेच दिए जाते हैं।शासन के नियमानुसार किसी भी पुराने कंडम वाहन को तोडने से पहले उसकी अनुमति परिवहन विभाग से प्राप्त करना होती है।जिसके लिए सबसे पहले पंजीयन विभाग में आरसी की प्रति के साथ एक आवेदन देना होता है।आवेदन प्राप्त होने के बाद परिवहन विभाग उक्त गाडी का निरीक्षण कर वाहन तोडने की अनुमति देता है। शासन के नियमानुसार यदि कोई वाहन जो निजी उपयोग का है।उक्त वाहन तोडने की अनुमति के लिए परिवहन विभाग में आवेदन दिया जाता है,आवेदक को वाहन के हिसाब अनुसार दो सौ रुपए से लेकर हजार रुपए तक शासन को पंजीयन निरस्त करने की अनुमति शुल्क का प्रावधान है।

जिसे परिवहन विभाग जमा करने के उपरांत अनुमति प्रदान करता है।शासन के नियमानुसार यदि कोई वाहन व्यावसायिक उपयोग का है तो वाहन फिटनेस कमर्शियल टेक्स,परमिट का पैसा आदि अनुमति प्राप्त करने की तिथि तक परिवहन विभाग को अदा करना होता है।जिसके उपरांत परिवहन विभाग द्वारा अनुमति दी जाती है।वही इस बाबत सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब अजय कुमार श्रीवास्तव का कहना रहा कि उक्त प्रकरण की जानकारी नही थी जानकारी मिली है प्रभारी निरीक्षक मिर्जामुराद को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है।

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Author: Suryodaya Samachar

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